चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 महीने की सजा बरकरार रखी

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में बड़ा कानूनी झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विभिन्न चेक बाउंस मामलों में उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए प्रत्येक मामले में तीन महीने की साधारण कैद की सजा को कायम रखा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है, चाहे कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों न हो।

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने राजपाल यादव और अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि, राहत की बात यह रही कि अदालत ने आदेश दिया कि सभी मामलों की सजा एक साथ (concurrently) चलेगी। इसका अर्थ है कि राजपाल यादव को कुल 3 महीने की साधारण जेल काटनी होगी, अलग-अलग मामलों की सजा क्रमवार नहीं चलेगी।

यह मामला फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए लिए गए लगभग 9 करोड़ रुपये के ऋण और उससे जुड़े चेक बाउंस मामलों से संबंधित है। अदालत ने पहले भी राजपाल यादव को अंतरिम राहत दी थी, लेकिन अंतिम सुनवाई में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

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